सीआईएसएफ के बारे में

  • सीआईएसएफ, संसद के एक अधिनियम, ‘‘केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50)’’ के तहत स्थापित की गई संघ की एक सशस्त्र सेना है।
  • वर्ष 1969 में 3129 की नफरी के साथ स्थापित बल की नफरी 01.06.2021 के अनुसार 1,63,613 तक बढ़ गई थी।
  • सीआईएसएफ में 74 अन्य संगठन, 12 रिजर्व बटालियन और 08 प्रशिक्षण संस्थान हैं।
  • अधिदेश के अनुसार, सीआईएसएफ संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ-साथ परिसर के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
  • सीआईएसएफ अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो, बंदरगाहों, ऐतिहासिक स्मारकों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, कोयला, इस्पात और खनन जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों सहित सामरिक प्रतिष्ठान को सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
  • सीआईएसएफ निजी क्षेत्र की कुछ इकाइयों और दिल्ली में महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
  • वर्तमान में सीआईएसएफ, जेड प्लस, जेड, एक्स, वाई के रूप में वर्गीकृत संरक्षित व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
  • केऔसुब एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास एक अनुकूलित और समर्पित फायर विंग है।
  • सीआईएसएफ एक प्रतिपूरक लागत बल है।